भारत में विदेशी नागरिकों के पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत 180 दिन तक की वीजा अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों को वीजा विस्तार की जरूरत होने पर अवधि समाप्त होने से पहले पंजीकरण कराना होगा।

इस बदलाव का उद्देश्य देश में विदेशी नागरिकों की आवाजाही, ठहराव और वीजा विस्तार प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। प्रशासनिक एजेंसियों को इससे रिकॉर्ड अपडेट रखने और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की निगरानी में मदद मिलेगी।

विदेशी छात्रों, पेशेवरों और लंबी अवधि तक भारत में रहने की योजना बनाने वाले यात्रियों के लिए यह नियम महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि संबंधित लोग वीजा की समयसीमा और स्थानीय पंजीकरण प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें।