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फायरिंग केस: पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना सिविल कोर्ट ने 20 जून को लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ 'खान सर' को फायरिंग मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा द...

ByThinkIndia.press Bureau
Published On 21 जून 2026
फायरिंग केस: पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Representative Image [ThinkIndia.press Bureau]

पटना सिविल कोर्ट ने 20 जून को लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ 'खान सर' को फायरिंग मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई दबावकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह राहत खान सर के तीन स्टाफ सदस्यों को भी दी गई। पटना पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 जून तय की। हालांकि, खान सर के दो सुरक्षा गार्ड न्यायिक हिरासत में बने हुए हैं।

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