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दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की टेलीग्राम (Telegram) की अपील

परीक्षा सुरक्षा चिंताओं से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसेजिंग ऐप 'टेलीग्राम' (Telegram) के अस्थायी निलं...

ByThinkIndia Global Bureau
Published On Jun 20, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की टेलीग्राम (Telegram) की अपील
Representative Image [ThinkIndia Global]
**राष्ट्रीय, ब्यूरो डेस्क |** परीक्षा सुरक्षा चिंताओं से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसेजिंग ऐप 'टेलीग्राम' (Telegram) के अस्थायी निलंबन के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह कदम परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है।
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