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लेटरल एंट्री मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा, आरक्षण के सिद्धांत क्यों लागू नहीं किए गए

तीन जजों की पीठ ने कहा, संयुक्त सचिव पदों के सार्वजनिक विज्ञापनों से लगता है कि आरक्षण को दरकिनार किया गया; मामला 22 अगस्त को विस्तृत सुनवाई के लिए रखा गया

ByThinkIndia Global Bureau
Published On Aug 10, 2026
लेटरल एंट्री मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा, आरक्षण के सिद्धांत क्यों लागू नहीं किए गए
Representative Image [ThinkIndia Global]
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