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लेटरल एंट्री मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा, आरक्षण के सिद्धांत क्यों लागू नहीं किए गए

तीन जजों की पीठ ने कहा, संयुक्त सचिव पदों के सार्वजनिक विज्ञापनों से लगता है कि आरक्षण को दरकिनार किया गया; मामला 22 अगस्त को विस्तृत सुनवाई के लिए रखा गया

ByThinkIndia.press Bureau
Published On 10 अग॰ 2026
लेटरल एंट्री मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा, आरक्षण के सिद्धांत क्यों लागू नहीं किए गए
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