मेदिनीनगर: पलामू जिले की एक अदालत ने 25 फरवरी को दहेज हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छठी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार मिश्रा ने संजय साव, उसके भाई छोटेलाल साव और पिता सोहरी साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया。
यह मामला 2021 का है, जब रूबी देवी की उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी थी। लातेहार जिले के जलीम गांव निवासी संपत्ति कुंवर ने 20 अप्रैल 2021 को हैदरनगर थाने में अपने दामाद संजय साव और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोपियों ने 2005 में संजय साव से रूबी देवी की शादी के बाद दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया था。
सरकारी वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने में सफलता पाई। फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने राहत की सांस ली और न्यायपालिका पर भरोसा जताया।।
दहेज हत्या के मामले में पति-ससुराल वालों को उम्रकैद, तीनों पर 20-20 हजार जुर्माना
Think India BureauNews Correspondent
Updated: 20 अप्रैल 2026 को 02:07 pm बजे
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